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सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मासिक धर्म की स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया।

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31-Jan-2026, 07:31 am   
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सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मासिक धर्म की स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया।

30 जनवरी 2026 को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मासिक धर्म की स्वच्छता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक ज़रूरी हिस्सा है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्कूलों को लड़कियों और महिलाओं के लिए गरिमा, स्वास्थ्य, गोपनीयता और समानता सुनिश्चित करने के लिए कुछ ज़रूरी निर्देश जारी किए।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि हर स्कूल को किशोर लड़कियों को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन देने होंगे और काम करने वाले, स्वच्छ और लिंग के हिसाब से अलग-अलग शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी और मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक का लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और गोपनीयता पर बुरा असर पड़ता है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति’ को कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए पूरे भारत में लागू करने का आदेश दिया। फैसले में साफ किया गया कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए इसका पालन करना ज़रूरी है, और चेतावनी दी गई कि अगर प्राइवेट संस्थान अलग शौचालय नहीं बनाते या मुफ्त सैनिटरी पैड तक पहुंच सुनिश्चित नहीं करते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। यह फैसला स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी नैपकिन और पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया।



सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मासिक धर्म की स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया।

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