सरकारी नौकरियों के लिए नया जॉब ट्रेनी सिस्टम लागू, अब बदल जाएगी भर्ती प्रक्रिया
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23-July-2025, 10:32 am 22 Views
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नई जॉब ट्रेनी स्कीम को अधिसूचित कर दिया है, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव आने वाला है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं, जिनमें बताया गया है कि अब भविष्य में होने वाली सभी भर्तियां इसी नई नीति के तहत होंगी।
क्या है यह नया बदलाव?
दरअसल, राज्य सरकार ने 20 फरवरी, 2025 को हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्पलाइज एक्ट लागू कर दिया था, जिसके बाद पुरानी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। तब तक कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए या विज्ञापित किए गए पदों को 'ट्रेनी' में बदल दिया गया था। यह 'ट्रेनी' पॉलिसी काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों जैसी ही थी, जिसमें दो साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान था। जहाँ पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते थे, वहाँ ट्रेनी एग्रीमेंट करने के निर्देश दिए गए थे। यह व्यवस्था 14 मई, 2025 तक विज्ञापित या भेजे गए पदों के लिए ही थी।
कार्मिक विभाग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि 19 जुलाई, 2025 को जॉब ट्रेनी स्कीम को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है। यह स्कीम ग्रुप ए, बी और सी के सभी सरकारी कैडर पर लागू होगी। इसका सीधा मतलब है कि 14 मई, 2025 के बाद की सभी नियुक्तियां और भर्तियां अब सिर्फ इसी नई स्कीम के अंतर्गत होंगी।
यदि किसी विभाग ने 14 मई, 2025 के बाद से अब तक नियुक्ति प्राधिकारी या भर्ती एजेंसी को कोई पद भेजा है, तो उसे जॉब ट्रेनी स्कीम के अनुसार संशोधित करना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि भर्ती नीति में किसी भी तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
ये महत्वपूर्ण निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, जिलाधीशों, बोर्ड-निगमों और सोसाइटियों के अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों को भेज दिए गए हैं। राज्य की दोनों प्रमुख भर्ती एजेंसियों – पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग – को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है ताकि वे नई नीति के अनुसार ही आगे की प्रक्रियाएं पूरी करें।
इन पदों पर लागू नहीं होगी नई योजना
लोक सेवा आयोग की तरफ से कंबाइंड कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से भरे जाने वाले पद इसके दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा सिविल जज, मेडिकल कालेज के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर, आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, नायब तहसीलदार, फाइनांस एंड अकाउंट्स में सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट स्टेट टैक्स एंड एक्साइज ऑफिसर और पुलिस में कांस्टेबल पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। इन्हें पहले भी अनुबंध नीति में नहीं लिया जाता था।
क्या है यह नया बदलाव?
दरअसल, राज्य सरकार ने 20 फरवरी, 2025 को हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्पलाइज एक्ट लागू कर दिया था, जिसके बाद पुरानी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। तब तक कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए या विज्ञापित किए गए पदों को 'ट्रेनी' में बदल दिया गया था। यह 'ट्रेनी' पॉलिसी काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों जैसी ही थी, जिसमें दो साल की सेवा के बाद कर्मचारियों को नियमित करने का प्रावधान था। जहाँ पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते थे, वहाँ ट्रेनी एग्रीमेंट करने के निर्देश दिए गए थे। यह व्यवस्था 14 मई, 2025 तक विज्ञापित या भेजे गए पदों के लिए ही थी।
कार्मिक विभाग ने अब स्पष्ट कर दिया है कि 19 जुलाई, 2025 को जॉब ट्रेनी स्कीम को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है। यह स्कीम ग्रुप ए, बी और सी के सभी सरकारी कैडर पर लागू होगी। इसका सीधा मतलब है कि 14 मई, 2025 के बाद की सभी नियुक्तियां और भर्तियां अब सिर्फ इसी नई स्कीम के अंतर्गत होंगी।
यदि किसी विभाग ने 14 मई, 2025 के बाद से अब तक नियुक्ति प्राधिकारी या भर्ती एजेंसी को कोई पद भेजा है, तो उसे जॉब ट्रेनी स्कीम के अनुसार संशोधित करना अनिवार्य होगा। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि भर्ती नीति में किसी भी तरह के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
ये महत्वपूर्ण निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, जिलाधीशों, बोर्ड-निगमों और सोसाइटियों के अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों को भेज दिए गए हैं। राज्य की दोनों प्रमुख भर्ती एजेंसियों – पब्लिक सर्विस कमीशन और राज्य चयन आयोग – को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है ताकि वे नई नीति के अनुसार ही आगे की प्रक्रियाएं पूरी करें।
इन पदों पर लागू नहीं होगी नई योजना
लोक सेवा आयोग की तरफ से कंबाइंड कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से भरे जाने वाले पद इसके दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा सिविल जज, मेडिकल कालेज के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर, आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, नायब तहसीलदार, फाइनांस एंड अकाउंट्स में सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट स्टेट टैक्स एंड एक्साइज ऑफिसर और पुलिस में कांस्टेबल पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। इन्हें पहले भी अनुबंध नीति में नहीं लिया जाता था।
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